उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्थानीय अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अपराध की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पर बच्चियों के साथ गलत चीजें करने की हरकतें काफी ज्यादा बढ़ गयी हैं। अब चाहे गांव हो या शहर हर जगह हैवान हैं वह किसी भी उम्र की महिला को शिकार बना सकते हैं। महिलाओं के लिए चीजें काफी ज्यादा खौफनाक हो रही हैं। ऐसे में अपराध को रोकने के लिए कई कड़े कानून बने हैं लेकिन उनका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन कोर्ट अपना कार्य कर रहा है। ताजा घटना में उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्थानीय अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्थानीय अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की एक विशेष अदालत के न्यायाधीश परवेज अख्तर ने जिले के मुकन्द पुरा गड़वार थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी पप्पू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अधिरकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 15 मार्च 2020 की दोपहर उनकी पांच वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान आरोपी पप्पू उसे उठाकर अपने घर ले गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद उसे रास्ते में छोडक़र भाग गया। शिकायत में बताया गया कि बच्ची ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया।
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